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जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के 20 किमी दायरे में निर्माण से पहले एनओसी जरूरी

बिना अनुमति किए गए निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई

संपादक लक्ष्मी रावत
डोईवाला। जॉलीग्रांट (देहरादून) हवाई अड्डे के आसपास हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सख्ती बढ़ा दी है। एएआई ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट की 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक अथवा अन्य निर्माण कार्य से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है।
एएआई के अनुसार बिना अनुमति और निर्धारित ऊंचाई मानकों के विपरीत किए गए निर्माण से विमान संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में विमान अधिनियम 1934 के तहत संबंधित व्यक्ति, बिल्डर या निर्माण एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एयरपोर्ट निदेशक भूपेश सी.एच. नेगी ने आम नागरिकों, भू-स्वामियों और निर्माण एजेंसियों से अपील की है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले एएआई के ऊंचाई प्रतिबंधों और सुरक्षा मानकों की जानकारी अवश्य लें। उन्होंने कहा कि नगर निगम, एमडीडीए और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षित और अवरोधमुक्त वायु क्षेत्र बनाए रखना केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि आम जनता की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। एएआई की इस पहल को एयरपोर्ट सुरक्षा और नियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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